Gyanvapi Survey:ज्ञानवापी सर्वे में अदालत आज सुनाएगी आदेश, जानें अब तक रिसर्च में क्या हुआ?

India News (इंडिया न्यूज़), Gyanvapi Survey: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ज्ञानवापी परिसर का अध्ययन करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए चार और सप्ताह का समय मांगा है। इस संबंध में एएसआई की ओर से भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आवेदन किया है। उनका कहना है कि छह अक्टूबर के बाद ज्ञानवापी सर्वे के लिए चार सप्ताह का समय और आवंटित किया जाना चाहिए।

एएसआई ने यह समय सीमा दो बार बढ़ाई

इस मामले में मस्जिद कमेटी की आपत्तियों के बाद उम्मीद है कि कोर्ट गुरुवार को इस मामले पर फैसला सुनाएगा। एसएसआई टीम 61 दिनों से ज्ञानवापी परिसर का निरीक्षण कर रही है। जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन एएसआई ने और मोहलत मांगी है। इससे पहले एएसआई ने यह समय सीमा दो बार बढ़ाई थी।

अब तक रिसर्च में क्या हुआ?

21 जुलाई को, अदालत ने ज्ञानवापी को जांच करने और 4 अगस्त तक एक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। जांच 24 जुलाई को शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसलिए, एएसआई ने अनुरोध किया शोध पूरा करने के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाए। अदालत ने 5 अगस्त को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए और चार सप्ताह का समय दिया। इसके बाद, 8 सितंबर को अदालत ने एएसआई को अपना जांच कार्य पूरा करने के लिए और चार सप्ताह का समय दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जांच का काम पूरा कर छह अक्तूबर तक रिपोर्ट पेश करें।

तहखाने पर फैसला आज

ज्ञानवापी में व्यासजी के तहखाने को जिला जज को हस्तांतरित करने की मांग वाली याचिका पर जिला जज डी. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत गुरुवार को फैसला सुना सकती है। यह वाद शैलेन्द्र कुमार पाठक व्यास की ओर से वरिष्ठ सिविल जज की अदालत में दायर किया गया था। ज्ञानवापी से संबंधित  अन्य मामले जिला जज की अदालत में चल रहे हैं।

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Aarti Bisht

आरती बिष्ट, इन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 3 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की। जहां उन्होंने एक कंटेंट राइटर, एंकर और रिपोर्टिंग समेत गई क्षेत्र में काम किया...

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