India News(इंडिया न्यूज), दिल्ली, Gyanvapi Case; रमजान और ईद के दौरान मस्जिद परिसर मे ही वजू की मांग वाली याचिका पर आज देश के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल और मस्जिद कमेटी ने अपने पक्ष रखे। जिसमें एसजी तुषार मेहता के बयान को एससी ने स्वीकार लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एसजी तुषार मेहता के आश्वासन को रिकॉर्ड में लेते हैं कि नमाज अदा करने के लिए आने वालों को पर्याप्त पानी की सुविधा के साथ पर्याप्त संख्या में टब उपलब्ध कराए जाएंगे।
ज्ञानवापी विवादित मामलें में सुनवाई हुई। इसमे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नमाज के दौरान वजू के लिए लोगों के लिए पर्याप्त पानी के टब उपलब्ध कराए जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नमाज के दौरान वजू के लिए लोगों के लिए पर्याप्त पानी के टब उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसपर एसजी ने कहा कि जिलाधिकारी ने 70 मीटर दूर एक जगह की पेशकश की गई है। सॉलिसिटर जनरल की पेशकश का मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने विरोध किया। वहीं हुजैफा अहमदी ने कहा कि हमें मस्जिद से इतनी दूर क्यों जाना चाहिए।
इसपर एसजी ने कहा कि जिस शिवलिंग को वे फव्वारा बताते हैं, वह वाशरूम के ठीक बगल में है।। इसलिए उस स्थान पर वजू की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हमने 6 बडे ड्रम की व्यवस्था कराई है जिसमे वजू के।लिए पर्याप्त पानी है।
वहीं CJI ने अपने आदेश मे कहा कि, हम सॉलिसिटर जनरल के बयान को स्वीकार करते हैं। हम एसजी तुषार मेहता के आश्वासन को रिकॉर्ड में लेते हैं कि नमाज अदा करने के लिए आने वालों को पर्याप्त पानी की सुविधा के साथ पर्याप्त संख्या में टब उपलब्ध कराए जाएंगे।
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