India News (इंडिया न्यूज़),Haldwani News: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब प्रेशर हॉर्न और मोडिफाइड साइलेंसर बेचने के साथ-साथ बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ भी परिवहन विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। यही नहीं अब कम्पनियां प्रेशर होर्न और मोडिफाइड साइलेंसर ऑनलाइन भी नहीं बेच पाएंगी।
आरटीओ हल्द्वानी संदीप कुमार सैनी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाना अपराध है। ऐसे में नए परिवहन एक्ट के तहत प्रेशर हॉर्न और मोडिफाइड साइलेंसर बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ भी परिवहन विभाग कार्रवाई करने जा रहा है। जहां बनाने और बेचने पर एक लाख के जुर्माने के साथ-साथ सजा का प्रावधान है, और नियमों का पालन कराने के लिए वाहन एजेंसियों के साथ-साथ सर्विस सेंटर मालिकों के साथ बैठक कर निर्देश दिए गए हैं।
नए एक्ट के तहत अब वाहनों ने प्रेशर होरन और मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं लगाएं नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाजारों में प्रेशर हॉर्न और मोडिफाइड साइलेंसर उपलब्ध न हो इसके लिए इन्हें बनाने वाली कंपनियों के साथ-साथ ऑनलाइन बेचने वाली कंपनियों को भी चिन्हित किया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे 15 बनाने और ऑनलाइन बेचने वाली कंपनियों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है। जिसमे इन्हें बेचने और उत्पादन को बंद करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि नोटिस के माध्यम से कंपनियों के साथ-साथ उक्त क्षेत्र के परिवहन अधिकारी को भी करवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।
ये भी पढ़ें:- Uttarkashi News: बाहरी लोगों के खिलाफ गंगोत्री धाम में गुस्साएं व्यापारी, शनिवार को रखें सभी प्रतिष्ठान बंद
ertertee
India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…
India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Lucknow Rape Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…