India News UP (इंडिया न्यूज़), Irfan Solanki Case: कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki Case) को जाजमऊ आगजनी मामले में सजा सुनाई गई है। कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इरफान, उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके दोस्त शौकत को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि सभी आरोपियों को हाल ही में कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 147/436/427/504/506 और 323 के तहत दोषी ठहराया था।
ऐसे में आज कोर्ट ने इरफान सोलंकी (Irfan Solanki Case) उनके भाई और दोस्तों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। क्या उनका विधायक का दर्जा खत्म हो जाएगा? आपको बता दें कि कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से चौथी बार विधायक चुने गए इरफान सोलंकी अब अपना विधायक का दर्जा खो देंगे। कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में इरफान का विधायक का दर्जा जाना तय है।
बता दें कि फिलहाल इरफान महाराजगंज जेल में बंद है और अन्य आरोपी कानपुर जेल में बंद हैं। इरफान सोलंकी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। वहीं, अन्य आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कानपुर जेल से कानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी को 7 साल कैद की सजा सुनाई।
दरअसल यह पूरा मामला 7 नवंबर 2022 का है। इरफान सोलंकी के पड़ोस में रहने वाली नजीर फातिमा ने बताया कि रात करीब 8 बजे उनका परिवार अपने भाई की शादी में गया हुआ था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने उनके घर में आग लगा दी। नजीर फातिमा ने बताया कि साजिश के तहत उनके घर में आग लगाई गई ताकि वह घर छोड़कर चली जाएं और ये लोग घर पर कब्जा कर लें।
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नजीर फातिमा ने बताया कि इस आगजनी में उनके घर में रखा सारा सामान जैसे फ्रिज, टीवी, सिलेंडर सब कुछ जलकर राख हो गया। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत जाजमऊ थाने में की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस मामले में सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं और अब कोर्ट ने सभी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है।
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