India News (इंडिया न्यूज़), Jyoti Maurya Case: प्रयागराज! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम ज्योति मौर्या की जेठानी शुभ्रा मौर्या की ओर से घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीडऩ के आरोप में दर्ज एफआईआर में पति विनोद कुमार मौर्या समेत ससुराल के छह लोगों को बड़ी राहत मिल गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। जहां पर एसडीएम ज्योति मौर्या की जेठानी की एफ आई आर पर ससुराल वालों को राहत मिली है। वहीं कोर्ट ने उत्पीडऩात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में केंद्र को मध्यस्थता भेजा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम ज्योति मौर्या की जेठानी शुभ्रा मौर्या की ओर से घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीडऩ के आरोप में दर्ज एफआईआर में पति विनोद कुमार मौर्या समेत ससुराल के छह लोगों को बड़ी राहत मिल गई है।
बता दें, कोर्ट ने उनके विरुद्ध उत्पीड़ात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी तथा न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीशी की खंडपीठ ने बिंदु कुमार मौर्या की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
शुभ्रा मौर्या की शादी विनोद कुमार मौर्या से 19 नवंबर 2009 को हुई थी। दोनों को दो बच्चे हैं। शुभ्रा 2015 से शिक्षिका हैं। ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या का मामला सामने आने के बाद जेठानी शुभ्रा मौर्या ने भी घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीडऩ में धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।इस मुकदमें में जेठानी के पति विनोद कुमार मौर्या, ससुर राम मुरारी, सास लीलावती, जेठ अशोक मौर्या, जेठानी प्रियंका मौर्या, देवर आलोक मौर्या का नाम शामिल है।
इसके साथ ही आलोक मौर्या एसडीएम ज्योति मौर्या के पति हैं। प्राथमिकी को ससुराल वालों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।अधिवक्ता हनुमान प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई की है। कोर्ट ने उत्पीडऩात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया है।
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