इंडिया न्यूज: (In the 2018 case, the court sentenced 5 years) लक्सर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा 5 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद 3 अभियुक्तों को आर्थिक जुर्माने के साथ 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है । 2018 में जानलेवा हमला करने के आरोप में उनके खिलाफ लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
हरिद्वार जनपद लक्सर में ADJ यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा 5 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद आज फैसला आया है। जिसमे क्षेत्र के केहड़ा गांव निवासी 3 अभियुक्तों को आर्थिक जुर्माने के साथ 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें, 5 वर्षों तक चले ट्रायल के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा गोर्धन उर्फ रघुनंदन को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त किया गया।साथ ही अन्य 3 अभियुक्तों पर दोष सिद्ध होने के पश्चात धारा 308 सहित 504 और 323 के अलावा 506 के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त पर 18-18 हजार बतौर आर्थिक जुर्माने के साथ 5-5 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है ।
दरअसल वर्ष 2018 में 10 मार्च को केहड़ा गांव निवासी सुभाष देवी नामक बुजुर्ग महिला और उसके सरबजीत सिंह नामक पुत्र पर गांव के ही गोर्धन उर्फ रघुनंदन समेत जसविंदर और अरविंद पर आरोप लगा था। उनके साथ ही अमित उर्फ मित्तू नामक पर भी विपक्षियों द्वारा लाठी-डंडों और धारदार हथियार से गाली-गलौज करते हुए जानलेवा हमला करने का आरोप था। जिसके चलते उनके खिलाफ लक्सर कोतवाली में तहरीर के जरिए मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें की 5 वर्षों तक चले ट्रायल के पश्चात गोर्धन उर्फ रघुनंदन को साक्ष्यों के अभाव में दोष छोड़ दिया गया।
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