India News(इंडिया न्यूज़), हल्द्वानी “ Love Jihad Case :” सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि एक युवती द्वारा थाने में शिकायत दर्ज की गई है कि एक युवक उससे कुछ दिन पहले मिला और उसने अपना नाम बदलकर उससे दोस्ती की। जिसके बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों में शादी को लेकर भी बात चल रही थी।
कुमाऊं के गेट कहे जाने वाले हल्द्वानी में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। जहां गुरुवार देर रात बजरंग दल के कार्यकर्ता ने नाम बदलकर रह रहे युवक को मुखानी थाने ले गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि युवक ने अपना नाम बदलकर लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया है।
मामले में सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि एक युवती द्वारा थाने में शिकायत दर्ज की गई है कि एक युवक उससे कुछ दिन पहले मिला और उसने अपना नाम बदलकर उससे दोस्ती की। जिसके बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। बता इतनी बड़ गई की दोनों में शादी को लेकर भी बात चल रही थी। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने।
लेकिन अब यह पता चला कि युवक दूसरे धर्म का है और उसने नाम बदलकर युवती को धोखा दिया है। वो उसे धमकी दे रहा है कि वह उसके वीडियो वायरल कर देगा। उन्होंने कहा कि युवती की ओर से आई तहरीर के अनुसार पुलिस मामला दर्ज कर रही है। मामले की नियमानुसार जांच की जाएगी।
बता दें, देश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे पहले लव जिहाद के मुद्दे को श्रीराम सेना के प्रमोद मुथालिक ने उठाया था। लव जिहाद को लेकर बड़े पैमाने पर चर्चा वर्ष 2000 में शुरू हुई, लेकिन आजादी के पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके थे। इसमे एक समुदाय विशेष के लोग दूसरे समुदाय की लड़कियों को अपनी गलत पहचान बताकर प्यार में फसाते है और उसके बाद उन लड़कियों पर अत्याचार करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ऐसे ही मामलों को लव जिहाद का नाम दिया गया है। इन मामलों को लेकर कई राज्यों की सरकारों ने कड़े कानून बनाने की पहल की है।
देश में लव जिहाद को लेकर जबरन विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के मामले में पांच वर्ष की सजा और 15 हजार रुपये तक का जुर्माना होगा। 2- वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि इसके साथ अनुसूचित जाति और जनजाति या नाबालिग लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में दो से सात वर्ष तक की सजा और कम से कम 25 हजार रुपये तक का जर्माना का प्रावधान है।
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