India News (इंडिया न्यूज़), Lucknow News : कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता त्रिपाठी को कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने दोषी करार दिए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे दोनों को शासन ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। इस मामले में राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी किया है।
Uttar Pradesh Prisons Administration department issued an order for the release of former UP minister Amarmani Tripathi and his wife Madhumani Tripathi, serving life terms in the Madhumita Shukla murder case.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 25, 2023
कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को शासन ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि यदि दाेनों को किसी अन्य वाद में जेल में निरुद्ध रखना आवश्यक न हो, तो जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के विवेक के अनुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाए।
सजायाफ्ता पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी व उनकी पत्नी मधुमणि आज 11:00 बजे सुबह से 2:00 बजे के बीच में जेल से रहा हो सकती है। जिलाधिकारी कार्यालय से लिखित आदेश कारागार पहुंचेगा। इसके बाद जेल प्रशासन जेल में दो निजी मचलके भरवाने के बाद अमरमणि त्रिपाठी व मधुमणि त्रिपाठी को रिहा करेगा।
हालांकि अभी इसमें एक पेंच है अमरमणि त्रिपाठी व उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी इलाज के सिलसिले में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं रिहाई का आदेश लेकर जेलर मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं या फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से उन्हें गोरखपुर जिला कारागार बुलाकर रिहा किया जाएगा।
मामला 20 वर्ष पहले का है जब राजधानी की पेपरमिल कॉलोनी में रहने वाली कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने धुमिता शुक्ला की हत्या मामले में अमरमणि और मधुमणि को दोषी करार देते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसके बाद इस मामले का मुकदमा देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया था। बता दें, दोनों जेल में बीते 20 वर्ष एक माह और 19 दिन से थे। उनकी आयु, जेल में बिताई गई सजा की अवधि और अच्छे जेल आचरण के दृष्टिगत बाकी बची हुई सजा को माफ कर दिया गया है।
वहीं, अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया है। बताते चलें कि कोर्ट द्वारा जेल में अच्छा आचरण करने वाले कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अमरमणि और उनकी पत्नी ने कोर्ट में अपनी दया याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन इसमें देरी होने लगी। इसके साथ ही अमरमणि ने अवमानना का वाद दाखिल कर दिया, जिसके बाद दोनो को रिहा करने का आदेश शासन ने जारी कर दिया।