India News (इंडिया न्यूज), Lucknow News: प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार ने वाहनों के फिटनेस टेस्ट को लेकर गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मोटरयान नियमावली 1998 को संशोधित करते हुए प्रदेश के समस्त वाहनों को किसी भी जनपद में फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की सुविधा दे दी है। वहीं इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की गई है।
अब सभी जनपदों में आसानी से गड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त हो सकेगा। बताया जा रहा है कि इससे वाहन स्वामियों को काफी सहूलियत मिलने जा रही है। इससे पहले वाहन स्वामियों का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
जानकारी हो कि नए नियमावली के अनुसार अब राज्य के किसी भी जिले में वाहन के फिटनेस टेस्ट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इससे प्रदेश के सभी जनपदों में रहने वालों लोगों को काफी आसानी होने जा रही है। वहीं नए नियम के मुताबिक अगर गाड़ी किसी अन्य राज्य में है तो भी प्रदेश के निकटतम जिले का रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या स्वचालित परीक्षण केंद्र होगा।
इसके अतिरिक्त यदि परीक्षण का संचालन रजिस्ट्रीकृत जिले से अलग किसी अन्य जिले में किया जाता है तो वहां निरीक्षणकर्ता अधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र को उसी दिन या अनुवर्ती कार्यदिवस में अपनी रिपोर्ट परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
वहीं बता दें कि वाहन अगर चलने की स्थिति में है आगामी 15 कार्यदिवसों में ही प्राधिकारी द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद अगला प्रमाण पत्र जहां वाहन की रजिस्ट्री हुई है, वहीं किसी प्राधिकृत परीक्षण केंद्र से प्राप्त किया जाएगा। बता दें कि सर्टिफिकेट पाने के लिए वाहन स्वामी को कम से कम 60 दिन पहले आवेदन करना होगा। जिससे की गाड़ी का परीक्षण आसानी से हो सके। वहीं समय पर सर्टिफिकेट जारी किया जा सके।
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