India News (इंडिया न्यूज़), Mukhtar Ansari: गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी को दी गई 10 साल कैद की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट से राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जमानत दे दी है। इसके अलावा सजा के साथ लगाए गए 5 लाख रुपए के फाइन को भी हाईकोर्ट द्वारा स्टे कर दिया गया है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सजा निलंबित करने की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सजा टालने से इनकार कर दिया। जिसके चलते सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।
जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाया। बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्तार अंसारी ने अपनी दस साल की जेल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती के तौर पर याचिका दायर की थी। वहीं, गैंगस्टर के मामले में गाजीपुर एमएलए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया और 10 साल जेल की सजा सुनाई गई।
मुख्तार अंसारी के वकील उपेन्द्र उपाध्याय ने यह सर्टिफिकेट हाई कोर्ट को सौंपा था। बचाव पक्ष के वकील उपेन्द्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि मामले में गिरफ्तारी के बाद से मुख्तार अंसारी 12 साल चार महीने से जेल में हैं। वकील ने तर्क दिया कि मुख्तार अंसारी ने अदालत में उपलब्ध दिनों से अधिक दिन जेल में बिताए। अदालत ने इस मामले पर जेल प्रमुख से रिपोर्ट भी मांगी।
बता दें कि पूर्वांचल माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी के छोटे भाई अफजाल अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। विशेष अदालत ने गाजीपुर से कांग्रेस सांसद अफजाल अंसारी को चार साल जेल की सजा सुनाई है। इससे उनकी संसदीय सदस्यता ख़त्म हो गयी।
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