Mukhtar Ansari: MP/MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 साल की सजा 5 लाख का आर्थिक दंड

India News (इंडिया न्यूज), Mukhtar Ansari, गाजीपुर: मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का आर्थिक दंड की सजा सुनाया है. फिलहाल मुख्तार बांदा जेल में बंद हैं। वहीं इस ममाले में अलका राय ने ने कहा कि मामला कोर्ट में है और मुझे कोर्ट पर विश्वास है।  वहीं अफजाल अंसारी पर सजा का ऐलान दोपहर दो बजे होगा।

15 साल पुराना मामला

जानकारी हो कि पूरा मामला 15 साल पुराना है। इसमे गवाही और पेशी दोनों हो चुकी है। वहीं अफजाल और मुख्तार पर प्रथम दृष्टया आरोप भी तय हो चुके हैं। 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुख्तार और अफजाल पर 2007 में गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज उसी मामले में गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट फैसला सुनाया। वहीं एक और मामले में मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत मामला चल रहा है। दरअसल चंदौली में 1996 कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड और कृष्णानंद राय हत्या कांड को जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था।

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Abhinav Tripathi

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