India News (इंडिया न्यूज), Mukhtar Ansari News: प्रदेश के बांदा जेल में बंद गैंगेस्टर और माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari News) के लिए आज अच्छा दिन रहा। दरअसल आज गाजीपुर की एमपीएमएलए (Ghazipur MP-MLA) कोर्ट ने एक हत्या के आरोप में गैगेस्टर मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त करार दिया। पूरा मामला 2009 का था। जिस पर सुनवाई हो रही थी। वहीं बाराबंकी की MP-MLA कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी एंबुलेंस वाले मामले में भी हुई। इस पेशी में मुख्तार ने अपने उपर लगे सभी आरोपो को गलत बताया।
पेशी के दौरान मुख्तार ने अपने उपर लगे आरोपो को लेकर कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद है। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होनी है। इस बात की जानकारी मुख्तार के वकील ने रणधीर सिंह सुमन दी। इन सब के बीच मुख्तार ने बाराबंकी एमपीएमएलए के जज को धन्यवाद भी दिया। दरअसल कुछ दिन पहले मुख्तार ने कोर्ट में अर्जी डाली थी कि मुझे लखनवी आम और केले खाने है। जब भी उसके वकील उससे मिलने आते हैं तो वो लेकर आते हैं। ऐसे में कोर्ट ने मुख्तार की डिमांड को पूरा किया है। इसी को लेकर गैंगेस्टर मामले में बंद माफिया ने कोर्ट को धन्यवाद दिया है।
मुख्तार के वकील रणधीर के अनुसार, जज कमलकांत श्रीवास्तव ने मुख्तार अंसारी से पूछा कि जेल में वकील से मुलाकात हुई? इस पर मुख्तार ने कहा, “साहब मुलाकात भी हो गई और जो खाने पीने का सामान आपके सामने कहा था वह भी मिल गया है।” वहीं एंबुलेंस मामले में रणधीर सिंह ने बताया कि जिस दौरान मुख्तार अंसारी के उपर एंबुलेंस का मुकदमा दर्ज हुआ था वो उस वक्त विधायक थे। ऐसे में बिना राज्य सरकार की अनुमति किसी प्रकार का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है।
आज सुबह गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के लिए राहत भरी खबर मिली। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मुकदमें में दोष मुक्त करार दिया है। बता दे 2009 में मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। यह मामल मीर हसन ने दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी पर 307 का मामला120 B के तहत दर्ज हुआ था।
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