निठारी मामला: कोली व पंढेर को फांसी की सजा के खिलाफ कोर्टा ने रखा अपना फैसला सुरक्षित, आरोपियों ने घटना को लेकर क्या कहा?

India News (इंडिया न्यूज़),Nithari Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर और सुरिंदर कोली को सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ अपील में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अपीलों पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और एस.ए.एच. रिजवी ने सुनवाई की।

साइंटिफिक साक्ष्यों हुई चर्चा

वैज्ञानिक साक्ष्यों पर भी चर्चा हुई। वकील मनीषा भंडारी और पायोशी राय और सीबीआई के वरिष्ठ वकील डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश, संजय यादव और जितेंद्र मिश्रा आरोपियों की ओर से पेश हुए। गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने कोहली को बलात्कार, हत्या जैसे एक दर्जन से अधिक अपराधों का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई। पंढेर को कुछ मामलों में निर्दोष भी पाया गया और कुछ मामलों में मौत की सज़ा सुनाई गई और कुछ मामलों में सज़ा सुनाई गई।

फांसी की सजा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी अपील

फांसी की सजा के खिलाफ दोनों सर्वोच्च न्यायालयों में अपील की गई थी। विभिन्न जिला अदालतों में 134 दिनों तक लंबी सुनवाई हुई। कोली पांडर कोटि का केयरटेकर है और उस पर लड़कियों को गायब करने के लिए कोटि में लाने का आरोप है। नितरी गांव से दर्जनों लड़कियां लापता हो गईं। वह उसके साथ बलात्कार करेगा और उसे मार डालेगा।

शव को टुकड़ों में काटा गया, पकाया गया और फेंक दिया गया। नाले के पास एक खाई में कंकाल के अवशेष भी पाए गए, और डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई कि वे कई लापता लड़कियों के अवशेष थे। जल निकासी खाई की सफाई करते समय, एक आदमी के कंकाल के अवशेष की खोज की गई और अपराध की पुष्टि की गई। मामले की जांच सीबीआई ने की थी और सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक मामले में कोली की मौत की सजा को बरकरार रख चुका है और दूसरे मामले में मौत की सजा को उम्रकैद में बदल चुका है।

आरोपियों ने क्या कहा?

आरोपियों ने कहा कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी पाया गया। उसके ख़िलाफ़ हत्या या बलात्कार का कोई सबूत नहीं है। सीबीआई ने कहा कि अपराध अमानवीय, क्रूर और जघन्य था। वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से अपराध में संलिप्तता की पुष्टि होती है। मौत की सज़ा की पुष्टि होनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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Ritesh Mishra

रितेश मिश्रा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत यूट्यूब चैनल द आरके न्यूज़(The Rk News) से बतौर रिपोर्टर की थी। फिलहाल, रितेश इंडिया न्यूज़ में बतौर कंटेंट राइटर पिछले 18 महीने से जुड़े हुए हैं।

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