(Bahubali Vijay Mishra sentenced to 5 years) उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा(Former Bahubali MLA Vijay Mishra) को 5 साल की सजा हुई है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट(MP-MLA Court) ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि कोर्ट ने यह सजा उन्हें साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जनसभा में गोली लगने से सरकारी गनर व कई अन्य लोगों के घायल होने के मामले में सुनाई है। विजय मिश्रा कई धाराओं में दोषी करार दिए गए और आर्म्स एक्ट की धारा में कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कई अन्य धाराओं में अलग-अलग सजा हुई हैं और सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
वहीं विजय मिश्रा के गनर रहे संजय मौर्य पर 1000 का जुर्माना लगाया है। प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट(MP-MLA Court) के जज नवनीत सिंह ने यह फैसला सुनाया है। प्रयागराज के फूलपुर इलाके में 11 अप्रैल 2009 की यह घटना है। विजय मिश्रा उस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और चुनावी सभा में पहुंचते ही फायरिंग हुई थी। इस मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुई थी।
विधायक विजय मिश्रा तीन बार सपा और चौथी बार निषाद पार्टी से विधायक चुने गए। बताया गया विजय मिश्रा योगी सरकार आने के बाद मोदी-योगी का गुड़गान कर खुद को सेफ करने की कोशिश करते रहे। लेकिन कुछ माह पहले ही उनके रिश्तेदार ने अपना मकान और फर्म कब्जा करने की शिकायत पुलिस से की। इसी दौरान एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें विधायक एक व्यवसायी को धमकी दे रहे हैं। व्यवसायी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने टोल का ठेका लेने में अपने एक जानने वाले कि मदद कर दी थी। इन मामलों में सख्त हुई पुलिस ने विधायक को तब गिरफ्तार कर लिया जब वो मध्य प्रदेश से महाकाल का दर्शन कर लौट रहे थे। तभी से वो आगरा जेल में निरुद्ध हैं।
इसी बीच बनारस की एक गायिका ने उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। विधायक के ऊपर नए पुराने कुल 79 मुकदमे दर्ज हैं। उन पर विधायक के भाई और एक पुलिस कर्मी की हत्या का भी मामला दर्ज है। उनके मुख्तार और अतीक से भी संबंध रहे हैं। सपा सरकार में रहते हुए जिला पंचायत और जिले की अधिकतर ब्लॉक प्रमुख पदों पर इन्हीं के लोगों का कब्जा रहता था।