India News (इंडिया न्यूज़), Prayagraj Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ़ दाख़िल याचिका खारिज कर दी है।
- याचिका में केशव मौर्य पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज़ के आधार पर चुनाव लड़ने व पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई थी।
- प्रयागराज के दिवाकर नाथ त्रिपाठी की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की।
- याची का कहना था कि उसने प्रदेश के राज्यपाल को इस संबंध में प्रत्यावेदन दिया था लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया इसलिए यह याचिका की गई है।
- याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिका तथ्य विहीन है। याचिका में लगाए गए आरोपों में बल नहीं है।
- इस पर कोर्ट ने याची को चेतावनी दी कि याचिका भारी हर्जाने के साथ खारिज करेंगे।
- इस पर याची के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं।
- कोर्ट ने इस बात को मंजूर करते हुए याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया।
- गौरतलब है कि दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने इससे पूर्व भी अधीनस्थ अदालत में सीआरपीसी धारा 156 (3) के तहत परिवाद दाखिल कर केशव मौर्य की डिग्रियों को फर्जी बताया था।
- अधीनस्थ अदालत ने भी उनके आरोपों में कोई दम न पाते हुए परिवाद खारिज कर दिया था। इसके बाद दिवाकर त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की।
- कोर्ट ने उस याचिका को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार नहीं किया और उसे सुनवाई के लिए संबंधित खंडपीठ को संदर्भित किया था।
- खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद वापस लिए जाने के आधार पर उसे खारिज कर दिया।
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