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Section 144 in Lucknow: 30 अक्टूबर तक लखनऊ में बढ़ाई गई धारा 144, किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर जारी रहेंगा प्रतिबंध

• LAST UPDATED : September 3, 2023

India News (इंडिया न्यूज़),Section 144 in Lucknow: यूपी के राजधानी लखनऊ में 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा प्रतिबंध। इस दौरान बिना अनुमति किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। दरअसल, यूपी पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि “दिनांक 06/07.09.2023 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, दिनांक 06.09.2023 को चेहल्लुम, दिनांक 17.09.2023 को विश्वकर्मा पूजा, ईद-ए-मिलाद (बरावफात), दिनांक 02.10.2023 को महात्मा गाँधी जयन्ती, दिनांक 22.10.2023 को महाष्टमी, दिनांक 23.10.2023 को महानवमी तथा दिनांक 24.10.2023 को विजयादशमी (दशहरा) आदि पर्व आयोजित होंगे एवं लखनऊ में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं तथा विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं /भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना के दृष्टिगत दिनांक 01.09.2023 से नवीन निषेधाज्ञा जारी की गयी है जिसके अंतर्गत बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सरकारी दफ्तरों व विभानभवन के आसपास एक कि0मी0 परिधि में ड्रोन से शूटिंग, लखनऊ की सीमा के अन्दर तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र अथवा आग्नेयास्त्र / ज्वलनशील पदार्थ व हथियार आदि लेकर चलना प्रतिबन्धित रहेगा। लखनऊ सीमा के अन्दर सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना, अफवाहे फैलाना तथा मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रसारित किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा। यह आदेश यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 30.10.2023 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।”

लखनऊ पुलिस जनपद में होने वाले सभी कार्यक्रमों को गरिमा व अपेक्षित साथ सम्पन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

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