India News (इंडिया न्यूज), Sitapur News : आपराधिक कृत्यों से अर्जित की करीब दो करोड़ रुपये की सम्पत्ति कुर्क/जब्त पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे।
इस अभियान के क्रम में थाना अटरिया पुलिस द्वारा दिनांक 26.09.2023 को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर गिरोह द्वारा गरीब बच्चों को बहला-फुसलाकर उनका नपुंसकीकरण कराकर उनसे भिक्षावृत्ति कराकर अवैध वसूली करनें जैसे आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति को थाना सिधौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 371/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में धारा 14(1) के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की बाजार में कुल अनुमानित कीमत करीब 2,00,00,000/-(दो करोड़ रुपये) आंकी गयी है।
मु0अ0सं0 371/22 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त/अभियुक्ता काजल किन्नर गुरु सफेदा गुरू बदाला निवासी मो0 गांधीनगर थाना सिधौली जनपद सीतापुर अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु गरीब बच्चों को बहला-फुसलाकर उनका नपुंसकीकरण कराकर उनसे भिक्षावृत्ति कराकर अवैध वसूली करनें जैसे अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं।
अभियुक्त/अभियुक्ता के विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त/अभियुक्ता की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था व इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान सम्पत्ति अर्जित की जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्त/अभियुक्ता द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी।
पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्त/अभियुक्ता उपरोक्त की अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त/अभियुक्ता उपरोक्त की निम्न संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।
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