India News (इंडिया न्यूज़),UP Police Constable Bharti 2024: यूपी पुलिस कांस्टेबल भार्ती में आयु सीमा को लेकर मामला हाइकोर्ट जा चुका है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने हाल ही में पुलिस विभाग में 60,244 कांस्टेबल पदों को भरने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद काउंसिल ने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष तक बरकरार रखी। अधिकतम आयु तक पहुंच चुकी महिलाओं को तीन साल की छूट और एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों में पांच साल की छूट दी गई है।
हालांकि, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि राज्य में पुलिस भर्ती पांच साल में होती है, ऐसे में कई अभ्यर्थी बालिग हो चुके हैं और उन्हें भी इसमें शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए.
मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई। वादी सर्वेश पांडेय और 28 अन्य याचियों ने अदालत से उम्र सीमा तय करने की मांग की। याचिका में आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस में भर्ती 2018 से पांच साल बाद ही की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में मनीष कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। कहा गया है कि हर अगस्त में 30,000 लोगों की नियुक्ति की जाती है। 2017 से 2020 हलफनामे में यह भी कहा गया है कि भर्ती समय सीमा के भीतर की जाएगी, लेकिन 2017 में 41,520 और 49,568 लोगों की दो भर्तियों के बाद से कोई भर्ती नहीं की गई है। याचिका पर अब शीतकालीन अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
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