Uttarakhand Cabinet: (Pushkar Singh Dhami cabinet meeting concluded) प्रदेश में आज कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिसमे स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी दी गई। सभी प्रदेशों की नीतियों को देखने के बाद ये नीति बनाई गई है। वहीं दिल्ली से यहां आकर स्टार्टअप काम करेंगे।
कैबिनेट बैठक में इन पर लगी मुहर..
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। धामी सरकार के कैबिनेट बैठक में 52 मामले आए।
पढ़िए फैसले:-
- रेरा के ढांचे के लिए 31 पदों को किया गया सृजित।
- मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में बनाई जाएगी मल्टी स्टोरी पार्किंग।
- उधमसिंह नगर के किच्छा में बनाए जाने वाला ऋषिकेश एम्स का सेटेलाइट सेंटर के 1 किलोमीटर दायरे तक अगले टीम महीने के लिए निर्माण कार्य पर लगी रोक। उस क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करेगी सरकार।
- सहसपुर में बनेगा स्किलहब सेंटर।
- गृह विभाग में बंदी रक्षक की तैनाती अधिकारी बदले गए अब रेंज को अधिकार मिला।
- खिलाड़ियों को खर्चे दिए जाने को लेकर सीएम खेल विकास नीति का किया गया गठन।
- स्टार्टअप के लिए नई नीति को मिली मंजूरी।
- प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री बनाने में सिडकुल की भी होगी भागीदारी। सिडकुल बिजली पानी सड़क की व्यवस्था कर रखेगा ध्यान। प्राइवेट सेक्टर के लोग पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ तक खरीद सकेंगे जमीन।
- सिविल परिसर कोर्ट खटीमा, अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए लीज पर जमीन देगी सरकार।
- सिंगल यूज पॉलीथिन के लिए भारत सरकार की पॉलिसी को प्रदेश में किया अडॉप्ट।
- महाविद्यालयों के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट उम्र को 60 से बढ़ाकर 65 किया गया।
- टायर इंडस्ट्री को कंटीन्यूअस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किया गया शामिल।
- दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए घरों में स्पेशल टीचर रखे जाएंगे का नियम नई शिक्षा नीति में है लिहाजा 250 नए विशेष शिक्षकों के पद किए गए सृजित।
- संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद किया गया सृजित।
- खांडसारी नीति के संशोधित प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
- परिवहन निगम को जो 100 बसें खरीदने जा रहा है उसके लिए 30 करोड़ लोन सरकार देगी।
- एमएसएमई में अब ऑनलाइन होंगे आवेदन।
- स्टेट मिलट मिशन पूरा सरकार ने दी मंजूरी।
- श्रम विभाग में पंजीकरण के लिए बदली व्यवस्था।
- पीडब्ल्यूडी विभाग की संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी।
- 32 फीसदी तक ही लोन ले पाएगी सरकार।
- ईको टूरिज्म समिति का किया गया गठन। वन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाए जाने के लिए किया गया है समिति का गठन।
- ग्राम विकास विभाग, के तहत ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय संस्था बनाई जाएगी।
- हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को इंप्लीमेंट किए जाने का कैबिनेट ने किया अनुमोदन। 20.7 किलोमीटर का होगा पीआरटी सिस्टम
- राजस्व विभाग के संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी।
- कस्टमाइज पैकेज की नीति बनाई गई। 200 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए बनाई गई नीति।
- प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में दो दिन दिया जाएगा दूध।
- सिंगल यूज पॉलीथिन का निर्माण करने वाली जो कंपनी बंद हो गई है उनको इसकी जगह पर अन्य संबंधित प्रोडक्ट बनाए जाने पर सरकार देगी बड़ी सब्सिडी।
- वित्त विभाग ने नए सर्किल रेट को किया रिवाविब। पहाड़ में 10 से 15 फीसदी तक बढ़ा है सर्किल रेट।
- वाहन खरीद नीति 2016 के संशोधित प्रस्ताव को मिली मंजूरी। इलेक्ट्रॉनिक पाने के लिए 35 लाख और सामान्य वालों के लिए 25 लाख रुपए किए गए तय।
- उधमसिंह नगर में मत्स्य पालन के लिए इंटीग्रेटेड स्कीम को मिली मंजूरी। 41 एकड़ भूमि राजस्व विभाग से मत्स्य विभाग को दिया जाएगा।
- कौशल विकास विभाग में आईटीआई लेटेस्ट ट्रेंड के टीचर नहीं होने की शिकायत पर नए एक्सपोर्ट्स को किया जाएगा हायर।
- यूजेवीएनएल के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने को मिली मंजूरी।
- नकल विरोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शामिल करने के लिए नियमावली में की गई संशोधन।
- युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल की नियमावली को मंजूरी।
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एसडीएम के पद को बढ़ाया
- उत्तराखंड में एसडीएम के पद बढ़े। 26 नए पद सृजित। नियमावली के हिसाब से आएंगे। अब 199 एसडीएम का कैडर हो जाएगा
- प्रांतीय रक्षक दल सेवा नियमावली में हुआ संशोधन। अभी तक यूपी की थी। अब उत्तराखंड की बनाई गई।
- 55 व्यायाम प्रक्षिक्षक, 28 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उनकी फिटनेस भी देखी जाएगी
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जोशीमठ पुनर्वास नीति को तीन भाग में रखा
- व्यावसायिक भवनों को लेकर 5 स्लैब बनाए गए, सरकार उसी हिसाब से देगी भूमि की मुआवजा।
- दर अगली कैबिनेट में आएगी
- जमीन और घर प्रभवित तो पूरा मुआवजा
- अगर भूमि का मुआवजा लेने के साथ ही 75 वर्ग मीटर जमीन ले सकते हैं। तो बाकी का मुआवजा
- दुकान मालिक को 15 वर्ग मीटर, किरायेदार को 2 लाख और दुकान के लिए जमीन
- 2 जनवरी से पहले पट्टेदार या अपनी जमीन न होने वालों को अपने बिजली और पानी के बिल देने होंगे।
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