India News(इंडिया न्यूज़),Uttarakhand News: प्रदेश में बाहरी राज्य के लोग कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां देर शाम तक उच्चस्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया है। यहां जारी एक सरकारी विज्ञाप्ति में कहा गया कि ‘‘सीएम के आदेश पर प्रदेशहित और जनहित में निर्णय लिया गया है कि भू-कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किये जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी राज्य से बाहर के लोगों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे।’’
इससे पहले सीएम ने उत्तराखंड में भूमि खरीदने से पहले ख़रीददार की पृष्ठभूमि के सत्यापन के बाद ही उसे इसकी अमुनति देने का आदेश थे। आज हुए बैठक में सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिए कि भू-कानून के लिए बनाई गई समिति द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए व अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों और विशेषज्ञों की राय ली जाय।
यूपी में जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में 2004 में किए गए संशोधन के मुताबकि ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड में 12 सिंतबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं हैं, को कृषि एवं औद्यानिकी के उद्देश्य से भूमि खरीदने की जिलाधिकारी द्वारा अनुमति देने का प्रावधान दिया गया है।
फिलहाल उत्तराखंड के लिए नया भू- कानून तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारूप समिति गठित की गई। तेजी से पांडुलिपि बनाने के आदेश देते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी निर्णय उत्तराखंड के हित में लिया जा रहा है और राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप राज्यहित में जो सर्वोपरि होगा, प्रदेश सरकार उसके लिए निरंतर काम करेंगी।
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