India News(इंडिया न्यूज़), Uttarakhand News: प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की एक हिंदु युवती तो दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने अपने दिए फैसलें मे कहां कि युवती को नमाज पढ़ने जाने से पहले संबंधित थाने के एसएचओ को एक प्रार्थनापत्र देकर इसकी जानकारी देनी होगी। जिससे उन्हें को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके।
जानकारी के अनुसार 22 साल कि युवती एक 35 साल के मुस्लिम युवक के साथ रहती है। दोनों एक साथ हरिद्वार के एक फार्मा में जॉव करते हैं। युवती ने हाल ही में नैनिताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। युवती ने कहां कि उनका नमाज पढ़ने का मन करता है। जब भी वह नमाज पढ़ने के लिए पिरान कलियर जाती थी तो हिंदू संगठन विरोध उनका विरोध करते थे जबकि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है।
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