उत्तराखंड के लोहाघाट क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग किशोरी को घर से भगाने के आरोपी के घर में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस जारी कर दिया है। एक महिने के भीतर आरोपी ने न्यायालय या थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज न कराने पर उसके घर की कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने बताया कि लोहाघाट क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी के घर से गुमशुदा होने की लोहाघाट थाने में तहरीर दी थी।
पुलिस ने 20 दिसंबर को किशोरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया था। एसओ खत्री ने बताया कि जांच के दौरान किशोरी के परिजनों ने नवीन सिंह अधिकारी उर्फ नितिन उर्फ निक्कू निवासी कोयाटी लोहाघाट पर उनकी नाबालिक पुत्री को घर से भगा ले जाने का आरोप लगाया था।
काफी ढूंढखोज के बाद जब आरोपी और गुमशुदा नाबालिक किशोरी का पता नहीं चला तो जांच अधिकारी एसआई कुंदन सिंह बोहरा द्वारा आरोपी के खिलाफ न्यायालय से एनबीडब्लू आदेश प्राप्त कर दुबारा से उसकी ढूंढखोज शुरू कर दी।
आरोपी अपने को व नाबालिक किशोरी को छुपाए रहा। जिसके बाद जांच अधिकारी के द्वारा दुबारा न्यायालय से धारा 82 सीआरपीएस उद्घोषणा आदेश प्राप्त करने के बाद आरोपी के घर में कुर्की का आदेश चस्पा किया गया। साथ ही गांव में लाउड स्पीकर के माध्यम से इसकी जानकारी दी। एसओ खत्री ने बताया कि यदि आरोपी एक महिने के भीतर न्यायायाय या थाने में प्रस्तुत नहीं होता है उसके घर की नियमानुसार कुर्की कर दी जाएगी।
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