Uttarakhand News: सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, नदी किनारे क्षतिग्रस्त कृषि भूमि पर हो सकेगी खुदाई

India News (इंडिया न्यूज़), Uttarakhand News: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें उत्तराखंड गौण खनिज नियमावली 2001 में किए गए संशोधन की अधिसूचना के शासनादेश को खारिज कर दिया गया था। जिससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली। प्रदेश सरकार फैसले से असहज थी, जिस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की थी।

ये है पूरा मामला

पिछले साल 26 सितंबर को हाईकोर्ट ने सत्येंद्र कुमार कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के मामले में खनिज नियमावली में संशोधन के शासनादेश पर रोक दिया था। सरकार के इस आदेश को नियमों के विपरीत माना था। हालांकि प्रदेश सरकार ने न्यायालय में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की उस अधिसूचना का हवाला दिया था, उसी के आधार पर कृषि योग्य भूमि तैयार करने के लिए भूमि समतलीकरण, मत्स्य पालन के लिए तालाब निर्माण व वर्षाकाल में जल संग्रह के लिए स्टोरेज टैंक बनाने के लिए पर्यावरणीय अनुमति में छूट दे दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित किया

जिसके तहत नदी किनारे भूमि पर निर्माण संबंधी कार्यों को गैर खननकारी घोषित कर दिया था। इस संसोधन को कोर्ट ने अमान्य करार दिया। हाईकोर्ट में असहज राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर कर दी। प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पैरवी की। उप महाधिवक्ता वीरेंद्र सिंह रावत, एडवोकेट ऑन रिकार्ड सुदर्शन रावत ने उनका सहयोग किया। फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया है।

भूमी फिर बनेगी कृषि योग्य

इस फैसले के बाद जनहित एवं विकास कार्यों की गति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नदी पर बाढ़ आने की स्थिति में जमा उपखनिज का उठान कर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाया जा सकेगा। मत्स्य पालन के के लिए तालाब आदि का कार्य भी हो सकेगा। जिससे किसानों व निजी भू स्वामियों की आजीविका व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

ALSO READ: Land Jihad: वन भूमि पर बनी अवैध मजार को जेसीबी से किया गया ध्वस्त, अन्य अवैध अतिक्रमण को भी जल्द हटाने बात, पढ़ें खबर

Ritesh Mishra

रितेश मिश्रा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत यूट्यूब चैनल द आरके न्यूज़(The Rk News) से बतौर रिपोर्टर की थी। फिलहाल, रितेश इंडिया न्यूज़ में बतौर कंटेंट राइटर पिछले 18 महीने से जुड़े हुए हैं।

Recent Posts

CM Yogi: शिक्षा की तरफ बड़ा कदम, यूनिफॉर्म के लिए सरकार की तरफ से मिलेंगे 1200

India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…

3 months ago

UP News: 12 किलोमीटर चलने के बाद ऑटो की सवारियों को दिखा अजगर! मची भगदड़

India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…

3 months ago

Allahabad High Court: HC ने खारिज की याचिका, फैसला कांग्रेस के सांसदों के पक्ष में

India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…

3 months ago

Bahraich News: भेड़ियों का आतंक! मासूम बच्चों की ले ली जान

India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…

3 months ago

Doctors Strike: 8 दिन बाद भी न्याय की मांग गूंज रही, BHU में डॉक्टरों की हड़ताल

India News UP (इंडिया न्यूज़), Doctors Strike: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू…

3 months ago