India News(इंडिया न्यूज़) Bihar Reservation: राज्य बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर गजट प्रकाशित कर दिया है। जिसमें शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी के अंदर आने वाले सभी लोगो को 75 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। जिसे मंगलवार 21 नवंबर से लागू कर दिया गया है, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में कुल 15 प्रतिशत का इजाफा किया है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समय आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसे 9 नवंबर को दोनों सदन में पास किया गया। इस बिल में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर कुल 75 प्रतिशत करने का प्रावधान था। बता दें कि इस बिल को भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया था। इसी दौरान दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने इस बिल पर अपनी मोहर लगा दी।
इस बिल के लागू होने के बाद बिहार में अब एससी को 20 फीसदी, एसटी को दो फीसदी. अति पिछड़ा को 25 फीसदी और पिछड़े वर्ग को 18 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। साथ ही जेनरल वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान हमेशा की तरह लागू रहेगा। तो वहीं शिक्षण संस्थानों से लेकर सरकारी नौकरी में पिछले वर्ग दलित और महादलित को इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इस वर्ग के छात्रों को सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी इसका लाभ मिलेगा।
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