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New Excise Policy In UP: योगी सरकार बदल रही है शराब नीति! रेलवे और मेट्रो स्टेशन के बाहर मिलेगी शराब? जानें

India News(इंडिया न्यूज़), New Excise Policy In UP: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब अपनी शराब नीति में अहम बदलाव करने जा रही है, शराब नीति पर कई बदलावों को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है, इसके साथ ही अब शराब की आम दुकानों को भी मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा, साथ ही अब साल में 2 दिन शराब की दुकानें 1 घंटे ज्यादा खुली रहेंगी, ये नई शराब नीति 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए रहेगी, हालांकि इसके कुछ नियम अभी से लागू हो जाएंगे।

नई एक्साइज पॉलिसी में रेलवे और मेट्रो स्टेशन के बाहर भी शराब बेचने का प्रावधान किया गया है, इस पर पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, अखिलेश ने कहा कि BJP का मानना है कि शराब पीना अच्छा है, पूर्व सीएम ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर ऑफिस में शराब को बेचने की अनुमति दे दी जानी चाहिए।

नई एक्साइज पॉलिसी के लागू होने के बाद क्या-कुछ बदलेगा

महंगी हो जाएगी शराब!

लाइसेंस फीस बढ़ाने का प्रावधान

इसके तहत, अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग और मॉडल शॉप की सालाना लाइसेंस फीस 10 फीसदी बढ़ा दी है, साथ ही देसी शराब की लाइसेंस फीस बढ़ाकर 254 रुपये प्रति लीटर और ड्यूटी 32 रुपये प्रति बल्क लीटर तय कर दी है।
दुकान के बाहर खड़े होकर पी सकेंगे बीयर
बीयर को लेकर नई शराब नीति में एक बड़ा बदलाव भी किया गया है, अब बीयर की दुकानों को मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा। नई शराब नीति के तहत, अगर शराब दुकान के बगल में कम से कम 100 वर्गफीट की जगह खाली है, तो वहां लोग बीयर पी सकेंगे, हालांकि, ये फ्री में नहीं होगा, इसके लिए लाइसेंसधारक को कुछ रकम भी चुकानी होगी।

24, 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक खुलेंगी दुकानें

नई शराब नीति के तहत साल में दो दिन शराब की दुकानें एक घंटे ज्यादा खुल सकेंगी, नई शराब नीति के तहत, क्रिसमस की रात यानी 24 दिसंबर और नए साल की रात यानी 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात के 11 बजे तक खुल सकेंगी।

  • नई शराब नीति का ये नियम इसी साल लागू होगा, यानी इसी साल 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी।
  • हालांकि, बाकी दिनों में शराब की दुकानें रात 10 बजे तक ही खुली रहेंगी।
  • इसके अलावा शादी समारोह, इवेंट या किसी कार्यक्रम में रात 12 बजे तक शराब परोसने की अनुमति होगी।

मेट्रो-रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगी शराब

एक अप्रैल से शराब की बिक्री को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है, अब शराब की बिक्री मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और क्रूज शिप पर भी हो सकेगी।

वाइन की तीन नई कैटेगरी शामिल

  • उत्ती प्रदेश सरकार में एक्साइज मंत्री नितिन अग्रवाल के मुताबिक, 1961 में जो नियमावली आई थी, उसमें फलों से बनने वाली वाइन को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इस नियमावली में संशोधन किया गया है और तीन नई कैटेगरी को शामिल किया गया है।
  • नियमावली में अंगूर से बनने वाली साइडर, सेब से बनने वाली शेरी और नाशपाती से बनने वाली पेरी वाइन को शामिल कर लिया गया है।
  • नितिन अग्रवाल ने बताया कि फलों से बनने वाली वाइन के लिए मुजफ्फरनगर और मेरठ में 2 प्लांट बनाए जा रहे है, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि और भी कारोबारी इस बिजनेस से जुड़ेंगे, इससे वाइन की नई वैराइटी भी आएगी।

शराब की दुकानों पर एक्शन को लेकर नियम सख्त

नई शराब नीति के तहत, पुलिस या कोई भी एजेंसी किसी भी शराब, बीयर या भांग की दुकान को सील नहीं कर सकेगी, शराब की दुकान पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी, एक्साइज डिपार्टमेंट या DM की अनुमति के बगैर अगर कोई एजेंसी या अधिकारी शराब की दुकान पर छापेमारी करता है या कोई भी कार्रवाई करता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा।

साथ ही, शराब की दुकान के बाहर बीयर पीने वालों को पुलिस परेशान नहीं कर सकती, बशर्ते पीने वाले बाहर कोई हुड़दंग न मचा रहे हों।

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Rahul Singh Rathore

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