UP
इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh)। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सोमवार को नगर निकाय आरक्षण सूची जारी कर दी है। प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। इनमें से दो सीटें अनुसूचित जाति को दी गई है। जबकि 4 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वहीं तीन नगर निगम महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। बता दें कि इससे पहले वार्ड आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है।
अब ऐसा माना जा रहा है कि 8 से 10 दिसंबर के बीच कभी भी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है।
वहीं, नगर पालिका आरक्षण की बात करें तो यूपी में इनकी संख्या 200 है। मंत्री एके शर्मा ने बताया कि 200 नगर पालिका में से 79 सामान्य, 27 सीट एससी के लिए और 54 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। महिलाओं के लिए 40 सीट रिजर्व हैं।
नगर पंचायत की 545 सीटों का आरक्षण
- 73 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित
- 25 सीटें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए
- 48 सीटें अनुसूचित जाति के पुरूषों के लिए
देखिए नगर निगम की आरक्षण लिस्ट
जानिए कितना खर्च कर पाएंगे प्रत्याशी
महापौर: चुनाव पर 40 लाख खर्च कर पाएंगे। पिछले साल इसकी सीमा 25 लाख रुपए थी। यानी इस बार 15 लाख रुपए बढ़ा दिए गए हैं।
पार्षद : 30 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। पिछले चुनाव में पार्षदों को खर्च करने की सीमा 20 लाख रुपए थी।
चेयरमैन : 9 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपए और जमानत राशि के तौर पर 8 हजार रुपए देने होंगे। अगर आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो 250 रुपए का नामांकन पत्रों का और 4 हजार रुपए जमानत राशि देनी पड़ेगी।
सभासद : 200 रुपए का नामांकन पत्र मिलेगा। सामान्य श्रेणी के लोगों को और 2 हजार की जमानत धनराशि देनी होगी। इसके साथ ही अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो 100 का नामांकन फार्म खरीदना और 1 हजार रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी।
नगर पंचायत अध्यक्ष : यह प्रत्याशी ढाई लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। 200 रुपए में नामांकन फॉर्म खरीदना होगा और 5 हजार रुपए जमानत धनराशि के तौर पर देना होगा। अगर आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो 100 रुपए का नामांकन फॉर्म मिलेगा और 2 हजार की जमानत धनराशि होगी।
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