India News UP (इंडिया न्यूज ), UP News: चेरथला निवासी (शिकायतकर्ता) ने मई 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने 2018 में केरल मैट्रिमोनी वेबसाइट पर अपना बायोडाटा रजिस्टर कराया था। बाद में, केरल मैट्रिमोनी के एक प्रतिनिधि ने कथित तौर पर उनके घर और कार्यालय में उनसे संपर्क किया। उनसे शादी के लिए लड़की खोजने के बदले में तीन महीने की सदस्यता के लिए 4100 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया।
यह है पूरा मामला
केरल के एर्नाकुलम जिले में एक शख्स ने दुल्हन न मिलने पर मैट्रिमोनी साइट के खिलाफ केस दर्ज कराया। मैट्रिमनी साइट को व्यक्ति के कानूनी खर्च का भी भुगतान करना होगा। जानकारी के अनुसार व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि मैट्रिमनी साइट उसके लिए दुल्हन ढूंढने में अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रही है।
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केस दर्ज कराने के परिणामस्वरूप अब वह केस जीत गया है। उसे 25 हजार रुपये का मुआवजा मिला है। यह फैसला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (डीसीडीआरसी) ने सुनाया है। इसके साथ Matrimony साइट को व्यक्ति को अन्य कानूनी खर्च भी देना होगा।
सोशल मीडिया पर पेश की राय
फोरम ने कहा, ‘विपक्षी पक्ष ने जीवनसाथी चाहने वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आकर्षक बयान दिए और अपेक्षित सेवाएं प्रदान नहीं कीं। इसने यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है कि उसने शिकायतकर्ता को वादा की गई सेवाएं प्रदान की हैं। शिकायतकर्ता ने अपने तर्क को साबित करने के लिए सोशल मीडिया से जनता की राय भी पेश की। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिकायतकर्ता विपक्षी पक्ष के कई पीड़ितों में से एक है।’