इंडिया न्यूज, प्रयागराज : 69 Thousand Teacher Recruitment Case in UP 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले (thousand assistant teacher recruitment case)में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। यह जानकारी उपेंद्र कुमार दयाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को दी। इस पर मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति (Justice) रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए आठ अप्रैल 2022 की तिथि निर्धारित कर दी।
Read More : Horrific road Accident in kanpur Late Night : ट्रैक्टर-ट्राली भिड़ंत में चालक व हेल्पर की मौत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न के गलत होने पर अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में छह सौ अभ्यर्थियों को एक-एक अंक आवंटित करने का आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन न होने पर याचियों की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि यूपी सरकार 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी में है। इस पर कोर्ट ने मामले में सरकारी अधिवक्ता को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तिथि तय कर दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष दिए गए फैसले में ऐसे अभ्यर्थियों के एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया है, जिनका चयन एक अंक से रुक गया है। अभ्यर्थियों की ओर से प्रश्न गलत होने का दावा किया गया था। इसे कोर्ट ने सही माना और एक अंक बढ़ाने का आदेश पारित कर दिया।
Read More : Board of Secondary Education announced the program : हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू
Also Read : Lucknow University News : लखनऊ यूनिवर्सिटी के तीन छात्रों को किया निलंबित, कैंपस में आने पर लगा प्रतिबंध
Read More : Circle While going for Campaign in Chandauli : केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी के काफिले पर रॉड से हमला
Connect With Us: Twitter Facebook