India News (इंडिया न्यूज), Afzal Ansari Case: बीएसपी से गाजीपुर सीट से सांसद अफजाल अंसारी की सदस्यता आज रद्द कर दी गई। दरअसल अफजाल को एमपीएमएलए कोर्ट नें 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया था। अफजाल 2005 के कृष्णानंद राय हत्याकांड में दोषी पाया गया था। 29 अप्रैल को इस मामले में फैसला आया था। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने बीएसपी सांसद की सदस्यता को खत्म कर दिया। जानकारी हो कि इसी मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना भी लगा है।
लोकसभा सचिवालय की और से जानकारी देते हुए बताया गया कि सांसद अफजाल अंसारी की संसदी को समाप्त कर दिया गया है। दरअसल जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत यह प्रावधान है कि किसी सांसद या विधायक को अगर किसी भी आपराधिक मामले में दो साल या उससे अधिक सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो उसकी विधायकी या सांसदी स्वतः ही समाप्त हो जाती है।
जानकारी हो कि पूरा मामला 15 साल पुराना है। 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुख्तार और अफजाल पर 2007 में गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं एक और मामले में मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत मामला चल रहा है। दरअसल चंदौली में 1996 कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड और कृष्णानंद राय हत्या कांड को जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था।
उल्लेखनीय है कि 29 नवंबर 2005 को तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या मुहम्मदाबाद के भवारकोल इलाके के बसनिया चट्टी पर कर दी गई थी। इस हत्याकांड मामले में 2007 में सांसद अफजाल अंसारी और गैंगेस्टक मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर का मामला दर्ज है जिसपर कोर्ट फैसला सुनाया था।
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