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Afzal Ansari News: गैंगस्टर एक्ट मामले में अफजाल अंसारी को राहत नहीं, कोर्ट ने सुनवाई टाली

• LAST UPDATED : June 3, 2024

India News UP (इंडिया न्यूज), Afzal Ansari News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari News) की आपराधिक अपील पर सुनवाई 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गाजीपुर की एक अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती दी है। अफजाल के खिलाफ यह मामला 2005 में भाजपा सांसद कृष्णानंद राय की हत्या के बाद दर्ज किया गया था।

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मौजूदा आपराधिक अपील के साथ ही अदालत इसी मामले में अफजाल (Afzal Ansari News) की सजा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की अपील पर भी सुनवाई कर रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अफजाल के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने अदालत को बताया कि पीयूष कुमार राय और सरकार की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका के खिलाफ अपीलकर्ता की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है।

2 जुलाई तक सुनवाई टली

इस पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने इस आपराधिक अपील पर सुनवाई 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई थी और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने अफजाल के भाई मुख्तार अंसारी को भी दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद अफजाल को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में वर्तमान आपराधिक अपील दायर की थी।

कोर्ट ने 2023 को जमानत दे दी थी

हाईकोर्ट ने पांच बार विधायक और दो बार सांसद रह चुके अफजाल को 24 जुलाई 2023 को जमानत दे दी थी, लेकिन मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। नतीजतन, उनकी संसद की सदस्यता बहाल नहीं हुई थी।

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