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Ban on Meeting the Prisoners : बंदियों से मुलाकात पर रोक, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी पेशी

• LAST UPDATED : January 2, 2022

इंडिया न्यूज, लखनऊ।

Ban on Meeting the Prisoners : कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेलों में निरुद्ध बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात बंद करने का फैसला हुआ है। अपर मुख्य सचिव गृह एवं कारागार अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। उन्होंने डीजी जेल से इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। इससे पहले कोविड-19 का प्रकोप थमने के बाद शासन ने कतिपय शर्तों के साथ 16 अगस्त 2021 से जेल में बंदियों से मुलाकात कराए जाने की स्वीकृति दी थी।

टीके दोनों डोज लगवाने के निर्देश (Ban on Meeting the Prisoners)

शासनादेश में अपर मुख्य सचिव ने सभी जेलों में कोविड-19 की एंटीजन टेस्टिंग एवं आरटीपीसीआर टेस्टिंग कराने तथा सभी बंदियों को टीके की दोनों डोज भी लगवाने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि जेलों में निरुद्ध सभी विचाराधीन एवं सिद्धदोष बंदियों की पेशी कोर्ट से अनुमति लेकर यथासंभव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कराने तथा कोर्ट में भौतिक उपस्थिति न्यूनतम रखी जाए। प्रदेश के ‌उन जिलों में जहां कोविड-19 या ओमिक्रान के संबंधी मामले पाए जाएं, उन जिलों में अस्थाई जेल बनाई जाए।

(Ban on Meeting the Prisoners)

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