India News (इंडिया न्यूज), Barabanki News: 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए की सजा का ऐलान गाजीपुर की कोर्ट ने किया था। गैंगेस्टर मामले में कोर्ट ने इस सजा का ऐलान किया था। दरअसल मुख्तार पर साल 2005 मे तत्कालीन मऊ के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार को आरोपी माना जिसके बाद गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने मुख्तार को सजा सुनाई। इस समय गैंगेस्टर बांदा जेल में बंद है। इस बीच मुख्तार ने एक बारांबंकी जेल में एक अर्जी डाली है। जिसमे उसने कहा कि मुझे गुर्गा, बाहुबली, माफिया और डॉन न लिखा जाए।
बाराबंकी में बाहुबली मुख्तार अंसारी ने विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में एक अर्जी अपने वकील रणधीर सिंह सुमन के जरिए दी है। वकील के जरिए दी गई अर्जी में मुख्तार अंसारी ने दुष्प्रचार रोकने की अपील की है। मुख्तार ने अपने नाम के आगे गुर्गा, माफिया, बाहुबली व डॉन लगाकर बदनाम करने का पुलिस और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर आरोप लगाया है। मुख्तार ने ये भी लिखा है कि देश के निर्माण में उसकी और उसके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
मुख्तार अंसारी की तरफ से दी गई बाराबंकी कोर्ट की अर्जी में लिखा है कि कुछ पुलिस के वर्तमान और पूर्व अधिकारी मीडिया के जरिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल हो जाने के बाद कोर्ट में विवेचना जारी है और अधिकारी गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग कर मेरे साथियों पर गलत कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्तार ने मीडिया ट्रायल के जरिए पुलिस के अधिकारियों व राजनीतिक लोगों पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया है।
कोर्ट में दी गई अर्जी आगे लिखा कि कई लोग मुझे माफिया डॉन, बाहुबली, गुर्गे जैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहै है। मेरा दुष्चरित्र करने का कार्य किया जा रहा है। आगे ये भी लिखा है कि मैं कई बार विधायक रहा हुं और उसके परिवार और मेरी देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब मुझे चुनाव के मैदान में कोई हरा नहीं पाया, तो कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदी कुचक्र रचकर मेरा राजनीतिक भविष्य खराब करने में लगे हैं।
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