Bareilly
इंडिया न्यूज, बरेली (Uttar Pradesh)। 2016 में उत्तर प्रदेश के बरेली से एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी और अपने बेटे पर तेज़ाब फेंकने का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन में चार्जशीट भी दर्ज की गई थी। तब से यह मामला कोर्ट में भी चल रहा था। कोर्ट में पीड़ितों की गवाही और बयानों के बाद कोर्ट ने अब इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। वहीं पत्तों को भी अब जेक कोर्ट के फैसले से राहत मिली है।
12 साल कैद और जुर्माना सजा
बदायूं की अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत ने अपनी पत्नी और बेटे पर तेजाब से हमला करने के मामले में फैसला सुना दिया है। इस मामले में 52 वर्षीय आरोपी को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मामला 2016 का है जब रूप किशोर ने अपनी पत्नी माया देवी और बेटे सूरज पाल पर तेजाब फेंक कर चाकू से घायल कर दिया था। माया पर उसके पति द्वारा नशे में धुत होकर अक्सर हमला किया जाता था। पति द्वारा तेज़ाब से हमला करने के बाद माया ने अपनी एक आंख खो दी थी। जबकि उसके बेटे को एसिड अटैक से जलने के गहरे घाव हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में पीड़ितों के बयानों के आधार पर अदालत ने पीड़िता के पति को मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह था मामला
30 दिसंबर, 2016 को, अपनी पत्नी के साथ बहस के बाद, आरोपी किशोर ने एसिड की एक बोतल निकाली, जिसे उसने शौचालय साफ करने के लिए खरीदा था, और अपनी पत्नी के चेहरे पर फेंक दिया। आरोपी का बेटा सूरज, जो उस समय 19 साल का था, अपनी मां के बचाव में दौड़ा, लेकिन उस पर भी हमला किया गया। किशोर को बाद में पुलिस को सौंप दिया गया और बिसौली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 326 ए और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील अतुल सिंह।
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