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अब स्कूल ड्रेस में मॉल-पार्क व रेस्त्रां में नहीं मिलेगी इंट्री, डीएम को निर्देश

• LAST UPDATED : August 1, 2022

इंडिया न्यूज, लखनऊ (UP news) : स्कूली बच्चों के आयेदिन कक्षा बंक करने का राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। अब स्कूल ड्रेस में बच्चों को मॉल-पार्क व रेस्त्रां आदि स्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इससे बच्चे पढ़ाई के समय सिर्फ कक्षा में ही रहकर अध्ययन कर सकेंगे। आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुवेर्दी ने प्रदेश भर के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

स्कूल न जाकर इन जगहों पर कर रहे थे समय व्यतीत

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डा. शुचिता चतुर्वेदी ने कहा कि छात्र-छात्राएं घर से स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। वह स्कूल न जाकर मॉल, पार्क-रेस्त्रां आदि सार्वजनिक स्थानों पर जाकर समय व्यतीत कर रहे थे। इससे उनकी पढ़ाई पर गहरा असर पड़ रहा था। साथ ही अप्रिय घटना की संभावना बनी रहती थी।

डीएम को सप्ताह भर में आदेश का पालन कराने के निर्देश

आयोग की सदस्य डा. शुचिता चतुर्वेदी ने कहा कि सभी जिलाधिकारी आयोग के निर्देश का पालन करें और कार्रवाई की जानकारी एक सप्ताह के भीतर दें। वहीं, अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि इस पहल से अभिभावक भी निश्चिंत रहेंगे कि विद्यालय के समय में उनके बच्चे कहीं घूम तो नहीं रहे। इससे उनकी परेशानी भी दूर होगी।

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