Chitrakoot
इंडिया न्यूज, चित्रकूट (Uttar Pradesh)। गैंगस्टर एक्ट केस में करीब साढ़े 10 माह से जेल में बंद कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन की शनिवार सुबह रिहाई हो गई। नाहिद हसन चित्रकूट जेल में बंद थे। कोर्ट में जमानतियों के प्रपत्र जमा होने के बाद कोर्ट ने चित्रकूट जेल अधीक्षक को विधायक की रिहाई के आदेश दिए थे। यहां जब नाहिद जेल से बाहर आया तो उसके चेहरे पर मुस्कराहट थी। उसे लेने के लिए कई लोग चित्रकूट जेल के बाहर पहुंचे थे।
15 जनवरी को गिरफ्तार हुआ था नाहिद हसन
दरअसल, 15 जनवरी को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चलने पर कैराना पुलिस ने सपा विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश कर दिया था। कोर्ट ने विधायक को जमानत न देते हुए मुजफ्फरनगर जिला कारागार भेज दिया था। पिछले कई माह से विधायक का मुजफ्फरनगर की जेल से चित्रकूट जनपद की जेल के लिए स्थानांतरण कर दिया था। तभी से विधायक चित्रकूट जेल में बंद थे। दो दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक के स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत देने के आदेश जारी कर दिए थे।
दो जामानतियों ने जमा किए प्रपत्र
शुक्रवार को उनके अधिवक्ताओं ने कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक की जमानत के लिए एक-एक लाख रुपये के दो जमानतियों के प्रपत्र जमा किए। दोनों जमानतियों के प्रपत्रों की तहसील व थाने से तस्दीक कराई गई। तस्दीक होने के बाद शाम के समय कोर्ट ने विधायक की रिहाई के लिए चित्रकूट जेल अधीक्षक के नाम प्रपत्र जारी कर दिए। वहीं कोर्ट के पैरोकार द्वारा परवाना लेकर चित्रकूट जेल के लिए रवाना हो गए। शनिवार को विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल से रिहा कर दिया गया।
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