इंडिया न्यूज, वाराणसी (Gyanvapi Dispute)। ज्ञानवापी किसकी है? इस सवाल का जवाब तय करने के लिए कोर्ट में ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस पर सुनवाई का रास्ता कम-से-कम वाराणसी जिला अदालत से आज तय हो गया। जिला जज डॉ.अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दायर वाद की सुनवाई के हक में अपना फैसला सुनाया। मामले में अगली सुनवाई 22 सितम्बर को होगी। कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है। अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
उधर, इस दौरान मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे यूपी में पुलिस अलर्ट पर है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने कल यानी 11 सितम्बर की शाम से ही पूरे वाराणसी में धारा-144 लागू कर दी थी। सोमवार को सुबह से ही वाराणसी के चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात है। बता दें कि पिछली सुनवाई पर दोनों पक्ष की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख तय की थी। पिछले साल सिविल जज (सीनियर डिविजन) की कोर्ट में शृंगार गौरी के दर्शन-पूजन और सौंपने सम्बंधी मांग को लेकर वादी राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने गुहार लगाई थी।
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