इंडिया न्यूज, मथुरा Court Judgment: मथुरा के एडीजे प्रथम हरेंद्र प्रसाद की कोर्ट ने मथुरा के तोले बाबा की हत्या के सात साल पुराने मामले में रंगा-बिल्ला समेत पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी पर 10-10 हजार जुर्माना लगाया।
शहर कोतवाली क्षेत्र के गजा पाइसा चौबिया पाड़ा क्षेत्र के रहने वाले करीब 60 वर्षीय तुलसीदास उर्फ तोले बाबा 28 फरवरी 2015 को पड़ोसी विक्की नामक युवक के साथ बाइक से अदालत तारीख करने जा रहे थे। कोतवाली क्षेत्र के वनखंडी इलाके में पहुंचते ही पीछे से दो बाइक पर सवार युवकों ने बाइक पर पीछे बैठे तोले बाबा पर कई गोलियां चला दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायल तोले बाबा एसएसपी के पास पहुंचे और घटना की जानकारी दी। पुलिस उन्हें जिला अस्पताल ले गई। जहां पर इलाज के बाद चिकित्सकों ने तोले बाबा को मृत घोषित कर दिया। तोले बाबा के बहनोई राकेश चतुवेर्दी ने राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला, नीरज, कामेश उर्फ चीनी और प्रदीप चतुवेर्दी उर्फ गुलगुला सभी निवासी रतनकुंड चौबिया पाड़ा के खिलाफ शहर कोतवाली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।
जमानत पर चल रहे हत्या की वारदात में नामजद प्रदीप उर्फ गुलगुला को कोर्ट में पहुंचने के बाद ही हिरासत में ले लिया। अदालत ने सभी को जैसे ही दोष सिद्ध किया और आजीवन कारावास का निर्णय सुनाया। फैसला सुनते ही गुलगुला रोने लगा।
एडीजीसी राजू सिंह ने बताया कि वारदात के अभियुक्त नीरज को अलीगढ़ जेल, राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला, कामेश को आगरा की सेंट्रल जेल से अदालत लाया गया। निर्णय के बाद सभी को इन्हीं जेलों में ले जाया गया, जबकि प्रदीप उर्फ गुलगुला को मथुरा जेल में ले जाया गया है।
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