इंडिया न्यूज, Mahoba news : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने पांच साल पुराने छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 13 वर्ष की कैद व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, कोर्ट को जुर्माना न देने पर आरोपी को चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
एक मोहल्ला निवासी 15 वर्षीय छात्रा मुख्यालय के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ती थी। चाचा ने पुलिस को बताया उसकी भतीजी को ओवेश भगाकर ले गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पीड़िता बरामद हुई और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के बयान होने पर दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में बढ़ोत्तरी की गई। न्यायालय ने अभियुक्त ओवेश के खिलाफ आरोप तय किए।
अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। छात्रा ने कोर्ट को बताया अभियुक्त ओवेश छात्रा को दिल्ली समेत कई जगहों पर ले गया था। जहां होटल में रखे रहा और दुष्कर्म किया।
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