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Court Seeks Reply on Termination of Kafeel : डॉ. कफील की बर्खास्ती को चुनौती, कोर्ट ने मांगा यूपी सरकार से जवाब

• LAST UPDATED : February 4, 2022

इंडिया न्यूज, लखनऊ।

Court Seeks Reply on Termination of Kafeel : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत के मामले में डॉ. कफील खां की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकारी वकील को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का वक्त दिया है। इसके बाद दो हफ्ते में याची प्रति उत्तर दाखिल कर सकेगा। न्यायमूर्ति राजन रॉय ने यह आदेश डॉ. कफील खां की याचिका पर दिया। इसमें याची को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को चुनौती देकर रद करने की गुजारिश की गई है।

दोषी नहीं माने गए थे डॉ. कफील खां (Court Seeks Reply on Termination of Kafeel)

याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर का कहना था कि वर्ष 2017 में 63 बच्चों की मौत मामले में हुई जांच में कफील को दोषी नहीं माना गया था। वह उस समय अस्पताल के बच्चों के विभाग में सबसे कनिष्ठ चिकित्सक थे। इसके बावजूद सिर्फ डॉ. कफील को बर्खास्त कर अन्य कार्मिकों को सेवा में बहाल किया गया। ऐसे में बर्खास्तगी आदेश खारिज करने लायक है। उधर, सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया। माथुर के मुताबिक कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब कर अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद नियत की है।

(Court Seeks Reply on Termination of Kafeel)

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