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Lucknow: डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन की जेल, कोर्ट ने कहा- अफसर को केवल जुर्माना काफी नहीं, जेल भेजने से होगा न्याय

• LAST UPDATED : December 17, 2022

Lucknow

इंडिया न्यूज,लखनऊ (Uttar Pradesh): इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को अवमानना के मामले में 7 दिन की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही डिप्टी कमिश्नर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर डिप्टी कमिश्नर को 1 अतिरिक्त दिन जेल में बिताना होगा।

कोर्ट ने अधिकारी को आदेश दिया है कि वह 22 दिसंबर को दोपहर 3 बजे कोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार के सामने पेश हों। जहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा। हाईकोर्ट की एकल पीठ के जज इरशाद अली ने ये आदेश सीनियर वकील प्रशांत चंद्र की दायर अवमानना याचिका पर दिया है।

सात महीने तक चलती रही बकाया नोटिस
याची का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर बकाया नोटिस 7 महीने तकचलता रहा। जिससे उनके सम्मान पर काफी चोट लगी। याची के इस आरोप पर इनकम टैक्स विभाग के वकील ने अपने जवाब देने से मना कर दिया।

इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा कि केस में गिडवानी ने अदालत के आदेश के बावजूद याची को परेशान करने की नीयत से बकाया नोटिस वेब साइट से नहीं हटाई। इसलिए मामले में केवल जुर्माना ही काफी नहीं है, बल्कि अवमानाकारी गिडवानी को जेल भेजने से ही न्याय होगा। कोर्ट ने अपने आदेश से अन्य अफसरों को समझाया है। अगर कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई तो सिर्फ चेतावनी ही नहीं उन्हें सजा भी दी जा सकती है।

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