Fatehpur
इंडिया न्यूज यूपी/यूके, फतेहपुर: एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह समेत चार समर्थकों 2 साल 9 महीने की सज़ा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
पोलिंग बूथ में पुलिसकर्मी से की थी मारपीट
जानकारी के मुताबिक, घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़ागांव पोलिंग बूथ की है, जहाँ 30 अप्रैल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह अपने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ में घुसकर कांस्टेबल आदेश कुमार से मारपीट की थी, जिस मामले में पुलिस ने कांस्टेबल के तहरीर पर पूर्व विधायक विक्रम सिंह, समर्थक कमल किशोर तिवारी, अमित तिवारी, शंकर दयाल उर्फ बच्चा तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था।
बीजेपी के पूर्व विधायक समेत चार आऱोपियों को सजा
एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह समेत चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2 साल 9 महीने की सज़ा सुनाई है. सज़ा के ऐलान के बाद कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। सहायक अभियोजन अधिकारी कामेश्वर प्रसाद लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह अपने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ में घुसकर कांस्टेबल आदेश कुमार से मारपीट की थी।
कांस्टेबल की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा
कांस्टेबल के तहरीर पर पूर्व विधायक विक्रम सिंह समेत चार लोगों पर आईपीसी की धारा 147, 149, 332, 353, 323, 504, 506 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और 131, 134 (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
मुकदमे की सुनवाई के बाद सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने IPC की धारा 353 में 2 साल की साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में 6 माह और 131-ख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 3 माह की साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है। सज़ा के ऐलान के बाद कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी है।
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