India News (इंडिया न्यूज), Gurugram News: गुरुग्राम में अक्तूबर की शुरुआत के साथ ही आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जिले में डीजल चालित जनरेटर्स के संचालन पर रोक लगा दी गई है। औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय व कार्यालय परिसरों में (बिजली आपूर्ति के बाधित होने की स्थिति में केवल पावर बैकअप के लिए) डीजी सेट के इस्तेमाल को लेकर नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। आपातकालीन व जरूरत मंद सेवाओं में डीजी सेट के इस्तेमाल पर 31 दिसंबर तक राहत का प्रावधान किया है।
जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि पूर्व में अनेक हितधारकों की ओर से दिए गए तर्कों और प्रस्तुतियों, आरईसीडी की उपलब्धता, जमीनी स्तर के कार्यान्वयन में मुद्दों, दोहरी ईंधन प्रणालियों, सीपीसीबी-फोर मानकों के लिए नए जेनसेट की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके बाद सीएक्यूएम ने डीजी सेट संचालन के लिए एक अनुसूची को अपनाने का निर्देश दिया है। इस अनुसूची में वर्णित नियम एनसीआर में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और कार्यालय प्रतिष्ठानों आदि सहित सभी क्षेत्रों में लागू किए जाएंगे। यह नियम डीजी सेट की क्षमता, उपयोग के लिए विनियम व उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली के संदर्भ में होंगे।
उपायुक्त यादव ने बताया कि एलपीजी, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, प्रोपेन व ब्यूटेन पर चलने वाले सभी क्षमताओं के डीजी सेट के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तीन नवंबर 2022 को जारी अधिसूचना में विभिन्न मानक निर्धारित किए हैं। इसमें 800 किलोवाट तक की सभी क्षमताओं के बिजली उत्पादन सेट, 800 किलोवाट और उससे अधिक , 125 किलोवाट से 800 किलोवाट तक दोहरी ईंधन प्रणाली मोड और प्रमाणित वेंडर या एजेंसी द्वारा रेट्रोफिटेड ईसीडी के संचालन पर ग्रैप अवधि के दौरान भी किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विजय चौधरी ने बताया कि 31 दिसंबर तक राहत प्राप्त क्षेत्रों में डीसी सेट चल सकेगा। इसमें केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में लिफ्ट, एस्केलेटर के संचालन में डीजी सेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यह भी सुनिश्चित करना होगा इन स्थानों पर डीजी सेट का इस्तेमाल केवल लिफ्ट के संचालन तक ही सीमित हो।
चिकित्सा सेवाएं (अस्पताल, नर्सिंग होम व स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं) जिनमें जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों, उपकरणों, दवाओं और दवाओं के निर्माण में शामिल इकाइयां शामिल हैं। रेलवे सेवाएं व रेलवे स्टेशन के लिए, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और एमआरटीएस सेवाएं, ट्रेनों और स्टेशन सहित, हवाई अड्डे और अंतर- राज्य बस टर्मिनल (आईएसबीटी), सीवरेज शोधन संयंत्र, वाटर पंपिंग स्टेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा व राष्ट्रीय महत्व से जुड़ी परियोजनाओं के साथ-साथ दूरसंचार और आईटी/ डेटा सेवाओं के लिए इस अवधि में डीजी सेट के इस्तेमाल की छूट रहेगी। नवीनतम निर्देशों के तहत इस विषय में कानूनों, नियमों, विनियमों, निर्देशों आदि के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई से बचना चाहिए।
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