होम / Gyanvapi case: कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को किया स्वीकार, इन चार मांगों के लेकर आया फैसला

Gyanvapi case: कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को किया स्वीकार, इन चार मांगों के लेकर आया फैसला

• LAST UPDATED : November 17, 2022

Gyanvapi case

इंडिया न्यूज यूपी/यूके, वाराणसी: ज्ञानवापी मामले पर फैसला आ गया है। जज ने हिन्दू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। किरण सिंह की और से दाखिल याचिका पर कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है। मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। 2 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी।

हिन्दू पक्ष की तरफ से ये हैं 4 मांग
1- तत्काल प्रभाव से भगवान आदि विश्वेश्वर शंभू विराजमान की नियमित पूजा प्रारंभ हो।
2- संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधितजाए।
3- संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दिया जाए।
4- मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाया जाए।

हिंदू पक्ष की किरण सिंह की तरफ से एक मुकदमा वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रेक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में इसी साल से चल रहा है। इस केस की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ आपत्ति दर्ज की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने आर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई शुरू की और दोनों ही पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था।

यह भी पढ़ें- Khatauli By-election 2022: बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी ने किया नामांकन, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने की जनसभा – India News (indianewsup.com)

Connect Us Facebook | Twitter

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox