होम / Gyanvapi Case: ज्ञानवापी प्रकरण में SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक, शिवलिंग की कारबन डेटिंग का था मामला

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी प्रकरण में SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक, शिवलिंग की कारबन डेटिंग का था मामला

• LAST UPDATED : May 19, 2023

India News (इंडिया न्यूज), Gyanvapi Case: ज्ञानवापी प्रकरण में देश के शीर्ष न्यायालय (Supreme Court) ने इलाहाबाद कोर्ट (High Court) के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि कथित शिवलिंग की साइंटपिक जांच कराई जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की जांच एएसआई से कराई जाए।

एचसी के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट ने 12 मई को साइंटफिक जांच के आदेश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने एचसी के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने मस्जिद मैनेजमेंट कमिटी की ओर से हुजेफा अहमदी ने मामला उठाया और कहा कि मामले में जल्द सुनवाई की दरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेंगे। हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में कथित रूप से शिवलिंग मिलने का दावा किया था।

क्या है मामला

दरअसल पूरा मामला ज्ञनवापी परिसर में कथित शिवलिंग मिलने से शुरू हुआ था। इस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि ये शिवलिंग है जब कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये फव्वारा है। ऐसे में जांच के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार लिया और मामले पर सुनावई करते हुए फैसला सुनाया।

फैसले को चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया जहां आज इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई 7 अगस्त को होगी।

Also Read:

Gyanvapi Case: क्या है ज्ञानवापी का पूरा मामला, जिसपर कल सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox