इंडिया न्यूज, वाराणसी :
वाराणसी सिविल कोर्ट ने मंगलवार को ज्ञानवापी मास्क का सर्वेक्षण करने के लिए गठित पैनल से अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया। साथ ही कोर्ट ने नियुक्त विशेष आयोग को भी सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का समय दिया है।
अदालत द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त अधिवक्ता विशाल सिंह ने कहा, “हमने अदालत से दो दिन का समय मांगा था। अदालत ने हमें रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का समय दिया है।” यह सर्वेक्षण 14-16 मई तक तीन दिनों तक चला। अजय प्रताप सिंह के मुताबिक मंगलवार सुबह तक 50 फीसदी ही रिपोर्ट आ पाई।
हिंदू याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने सोमवार को दावा किया कि समिति को परिसर में एक शिवलिंग मिला। मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अदालत आयोग के साथ गए आर्य ने कहा कि उन्हें “निर्णायक सबूत” मिले हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक, वे एक निर्देश जारी करेंगे। साथ ही डीएम वाराणसी सुनिश्चित करेंगे कि शिवलिंग क्षेत्र की रक्षा की जाएगी। नमाज के लिए मुसलमानों के मस्जिद में प्रवेश में बाधा न डालें।
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हिंदू सेना के अध्यक्ष, विष्णु गुप्ता ने मंगलवार को एक हस्तक्षेप आवेदन दायर कर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के निर्देश की मांग की, जो प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण को चुनौती देती है।
वाराणसी कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को आदेश दिया, जहां शिवलिंग पाया गया था, उस क्षेत्र को सील करने और लोगों को उस स्थान पर जाने से रोका जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सील किए गए इलाके की सुरक्षा की डीएम, पुलिस आयुक्त और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)के कमांडेंट वाराणसी की होगी।
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