India News (इंडिया न्यूज), Gyanvapi Mosque Matter: हाईकोर्ट ने आज ज्ञानवापी मामले में अहम फैसला दिया है।ज्ञानवापी मस्जिद मामला में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को परिसर में पाए गए ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दी है, जिससे संरचना को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है।
Gyanvapi mosque matter | Allahabad High Court allows ASI (Archaeological Survey of India) to conduct carbon dating of 'Shivling' found in the premises, without causing any kind of damage to the structure.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 12, 2023
दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। 22 मई को वाराणसी के डिस्ट्रिक जज मामले की सुनवाई करेंगे। साइंटिफिक सर्वे कब होगा और कैसे ये डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कोर्ट में ASI ने कहा बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है।
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