Prayagraj
इंडिया न्यूज, Prayagraj (Uttar Pradesh): उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात अनुदेशकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात अनुदेशकों को 17000 मानदेय दिए जाने को लेकर प्रदेश सरकार की स्पेशल अपील पर फैसला सुनाते हुए अनुदेशकों को केवल एक साल सत्र 2017-2018 के लिए 17000 रुपये मानदेय दिए जाने का आदेश दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल स्पेशल अपील पर चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्णय लेने का निर्देश
जस्टिस राजेश चौहान की सिंगल बेंच ने 3 जुलाई 2019 को अनुदेशकों को 17000 रुपए मानदेय देने का आदेश दिया हुआ था। सिंगल बेंच के इस फैसले को प्रदेश सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल कर चुनौती दी थी। प्रदेश सरकार की स्पेशल अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 8 सितंबर 2022 को फैसला रिजर्व कर लिया था।
हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से अनुदेशकों की नियुक्ति एक साल की होती है। इसलिए इन्हें एक साल का ही 17000 मानदेय मिलना चाहिए। हांलाकि कोर्ट ने याचियों को मानदेय घटाने के खिलाफ अलग से याचिका दाखिल करने की छूट दी है। वहीं हाईकोर्ट ने अनुदेशकों के मानदेय को लेकर प्रदेश सरकार को भी आगे निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
यह भी पढ़ें: कार में अगवा कर 10 साल की बच्ची से रेप, पीड़िता ने रोते हुए मां से बताई पूरी दास्तान