High Court Imposed a Fine of two Thousand Rupees, the Advocate Apologized : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिला अदालत की न्यायाधीश को खुली अदालत में अपशब्द कहने के मामले में अधिवक्ता को राहत दे दी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने अधिवक्ता पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जुर्माने की रकम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मऊ के समक्ष जमा करनी होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। (High Court Imposed a Fine of two Thousand Rupees, the Advocate Apologized)
कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायाधीश की अवमानना करने वाले अधिवक्ता को उनके आचरण और व्यवहार के संबंध में दो साल की अवधि के लिए निगरानी में रखा जाएगा। इससे पहले अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर बिना शर्त माफी मांगी।
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