India News(इंडिया न्यूज़),Agra Radha Swami Satsang Case: यूपी के आगरा में दयालबाग स्थित राधा स्वामी सत्संग सभा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विवादित जमीन पर सरकारी दावे को खारिज कर दिया। न्यायाधीश मनीष कुमार निगम ने आगरा प्रशासन की कार्यवाई पर नाराजगी जाहिर की है। न्यायाधीश ने कहा कि प्रशासन को किसी की संपत्ति पर बेवजह बुलडोजर चलाकर कब्जा लेने का अधिकार नहीं था। मनीष कुमार निगम की सिंगल बेंच राधा स्वामी सत्संग भवन के ध्वस्तीकरण मामले पर सुनवाई कर रही थी।
बता दें कि हमले रुकने के बाद 23 और 24 सितंबर को हिंसा हुई। सत्संगियों ने पुलिस और प्रशासन पर पथराव किया। बदले में, पुलिस को उस पर अपराध का आरोप लगाना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद भीड़ तितर-बितर हो गई। माना जा रहा है कि पुलिस हमले में करीब 50 सत्संगों को नुकसान पहुंचा है। पथराव के कारण कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गये। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और राधा स्वामी सत्संग सभा की दलीलें सुनने के बाद बुलडोजर पर प्रतिबंध बढ़ाने का आदेश दिया था।
इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि 16 अक्टूबर की अगली सुनवाई में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से जुड़े सभी ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए जाएं। कोर्ट ने आज (सोमवार) जमीन विवाद से जुड़े मूल दस्तावेजों की जांच के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने राधा स्वामी सत्संग सभा के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने कहा कि विवादित भूमि के बारे में सरकार के दावे झूठे हैं। यह जमीन राधा स्वामी सत्संग सभा की है। अदालत ने राधा सोमी सत्संग सभा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा कि याचिकाकर्ता को उचित अदालत के समक्ष सरकार की कार्रवाई के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।
UP Politics: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर वार, अखिलेश यादव को लेकर कही ये बात
देवरिया हत्याकांड के मृतकों को अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि, घर के अंदर का मंजर देख दंग रह गए नेता