Kanpur
इंडिया न्यूज, कानपुर (Uttar Pradesh) । गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गुरुवार को पुलिस ने सोलंकी भाइयों के खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट हासिल किया है। अफसरों के मुताबिक, सपा विधायक और उनके भाई के खिलाफ पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी।
8 नवंबर को इरफान और उनके भाई पर दर्ज हुआ था केस
दरअसल, सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ 8 नवंबर को फातिमा ने जाजमऊ स्थित डिफेंस कालोनी में केडीए के प्लॉट के स्वामित्व विवाद में एक केस दर्ज कराया था। यह केस थाना जाजमऊ में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसका आरोप है कि रिजवान सोलंकी अपने घर के बगल में प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं। वह कई बार प्लाट की कब्जाधारक नजीर फातिमा को धमका चुके हैं। उसने बात नहीं मानी तो 7 नवंबर की रात करीब 8 बजे प्लाट में बनी झोपड़ी में आग लगा दी गई।
पुलिस ने लखनऊ आवास पर भी दी थी दबिश
मुकदमा दर्ज होने के बाद से सपा विधायक इरफान लखनऊ पहुंचे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस बीच पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। लेकिन उसके बाद इरफान और उनके भाई फरार हो गए। पुलिस ने लखनऊ में होने की जानकारी पर सपा मुख्यालय और विधायक आवास में भी दबिश दी थी। उनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं और गैर प्रांत में होने का सुराग लगा था। हालांकि अभी पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी है।
जेसीपी बोले- 82 की कार्रवाई के बाद कुर्क होगी संपत्ति
संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस ने अदालत से दोनों आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट ले लिया है। अब कुर्की की कार्यवाही भी शुरू की जाएगी। पहले सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई होगी, इसके बाद कुर्की की जाएगी।
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